जयपुर hellobikaner.in मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश पर फीस पुनर्भरण के लिए भुगतान प्रक्रिया पर रोक हटाकर रोके गए बजट की 25 प्रतिशत राशि जारी किये जाने को मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोविड-19 संक्रमण के दौरान विद्यालय काफी समय तक बंद रहे। आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों में प्रशासनिक विभाग द्वारा रैंडम आधार पर ऑनलाइन शिक्षण एवं पाठ्यपुस्तक वितरण का सत्यापन कराया जाएगा।
इस सत्यापन कार्य के लिए जिला स्तर पर दलों का गठन, प्रशिक्षण एवं सत्यापन की प्रक्रिया में कुछ समय लगना संभावित है। ऎसे में भुगतान प्रक्रिया में विलंब होगा। अतः वित्त विभाग ने सत्र 2020-21 में आरटीई के अन्तर्गत कराये गए ऑनलाइन अध्यापन के लिए देय राशि की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान संस्था को अग्रिम के रूप में किए जाने का प्रस्ताव भेजा था।
इस अग्रिम राशि का समायोजन अंतिम भुगतान योग्य राशि से किया जाएगा और अग्रिम राशि अंतिम देय राशि से अधिक होने की स्थिति में इस अधिक राशि का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष में देय राशि से किया जाएगा।