Share
जयपुर hellobikaner.com गृह विभाग ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी पोस्टर को प्रत्येक कार्यालय एवं कार्यस्थल के प्रमुख राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखानें, शॉपिंग मॉल्स, बैंक, शोरूॅम्स आदि एवं प्रत्येक दुकानदार द्वारा अपने परिसर के प्रवेश-द्वार पर पोस्टर का प्रदर्शन करना जरूरी किया है।
गृह विभाग ने गुरूवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर प्रत्येक व्यवसायिक संगठन (व्यापार मण्डल) एवं मंडी संगठन भी इस पोस्टर को सम्बद्ध बाजार एवं मंडी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करना आवश्यक किया है।
पोस्टर में कोरोना से बचाव के उपाय अपनाने, मास्क पहनने, दो गज की दूरी बनाये रखने एवं बार बार हाथ धोने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने का उल्लेख किया है।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page