रोहतक/नयी दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने साध्वी बलात्कार मामले में सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आज 20 साल की सज़ा सुनायी और 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने नयी दिल्ली में स्पष्ट किया कि दो बलात्कार मामलों में राम रहीम को 10-10 साल की सजा सुनायी गयी है, जो अलग-अलग चलेगी। एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। इस तरह उसे 20 साल जेल में रहना पड़ेगा।
न्यायाधीश जगदीप सिंह ने सुनारिया जिला जेल में स्थापित अस्थायी अदालत में बलात्कार के इन दोनों मामलों में 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस राशि में से 14-14 लाख रुपये दोनों पीड़िता को मिलेंगे।
इससे पहले सजा की अवधि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। पहले यह खबर आई थी कि राम रहीम को 10 साल की सजा और 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन बाद में सीबीआई ने नयी दिल्ली में स्थिति स्पष्ट की कि दोनों बलात्कार मामलों में अलग-अलग सजा सुनायी गयी है। सजा की एक अवधि खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी।
राम रहीम के वकील एस के नरवाना ने कहा है कि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जायेगी।