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कारोबारी अब 16 अगस्त करा सकेंगे पंजीयन
जयपुर । माल एवं सेवा कर कानून जीएसटी के तहत अब डीलर कम्पोजीशन स्कीम का लाभ 16 अगस्त, 2017 तक ले सकेंगे। वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कम्पोजीशन स्कीम में पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 जुलाई, 2017 से बढ़ाकर 16 अगस्त, 2017 कर दी है।
श्री गुप्ता ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से कई डीलर कम्पोजीशन स्कीम में पंजीयन नहीं करवा सके थे। केंद्र सरकार ने डीलरों की इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कम्पोजीशन स्कीम में पंजीयन के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब डीलर बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए जल्द से जल्द कम्पोजीशन स्कीम में अपना पंजीयन कराएं।
वाणिज्यिक कर आयुक्त ने बताया कि ऎसे छोटे व्यापारी, निर्माता तथा रेस्तरां संचालक जिनका वार्षिक संकलित कारोबार 20 लाख रुपए से कम हैं, उन्हें जीएसटी देने तथा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन कारोबारियों का वार्षिक संकलित कारोबार 75 लाख रुपए तक है, वे कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

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