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श्रीगंगानगर hellobikaner.in जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले में 20 जनवरी 2021 की रात्रि 11 बजे तक पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकक्ठा होने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।

आदेशानुसार श्रीगंगानगर जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकक्ठे नही होंगे। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी (2 गज या 6 फीट) दूरी बनाए रखने के आदेश की पालना करेगा। वैवाहिक समारोह में 100 एवं अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकाल की अनुपालना सूनिश्चित करते हुए उपस्थित रह सकेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड़, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विधालय एवं महाविधलाय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।

उन्होने बताया कि जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश दिए गए है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269 व 270 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विविध प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। विधमान परिस्थितियों में ये आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है। यह आदेश 21 नवम्बर 2020 को दोपहर बाद से 20 जनवरी 2021 को रात्रि 11 बजे तक श्रीगंगानगर जिले में प्रभावी रहेंगे।

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