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हैलो बीकानेर न्यूज़। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एन.के. गुप्ता ने भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों  व अन्य असमाजिक  तत्वों के अवैध प्रवेश तथा अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के कारण  जिले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बीकानेर जिले से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अन्य गतिविधियों की रोकथाम हेतु सोमवार से रात्रीकालीन कर्फ्यू लगाया है। उन्होंने भारत-पाक सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले निवासियों को निर्देशित किया है कि उक्त दो किलोमीटर के भारतीय क्षेत्र (भारत के अंदर की तरफ की दो किमी की सीमा) से लगता हुआ समस्त क्षेत्र जिसमें तहसील पूगल, खाजूवाला एवं कोलायत के ग्राम बल्लर, गुलाम अलीवाला, सियासत चौगान, बैरियावाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला, भूरासर, मगनवाला में रात्रि 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के गमनागम वर्जित रहेगा। आवश्यक कार्यों हेतु यथा खेत कि सिंचाई आदि के लिए समीपस्थ बीएसएफ, बीओपी से अनुमति प्राप्त कर ही उक्त क्षेत्र में विचरण किया जा सकेगा।
आदेशानुसार जिले के बज्जू,पूगल,खाजूवाला एवं छत्तरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित पीसीओ के माध्यय से किए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय कॉलो के लिए उक्त पीसीओ के मालिक/एजेन्ट द्वारा एक पृथक से रजिस्टर संधारित किया जावेगा। जिसमें प्रत्येक अन्तरराष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण इन्द्राज किया जाना जरूरी होगा। साथ ही समस्त मोबाइल कम्पनियों द्वारा स्थापित कार्यालयों/अधिकृत दुकानों/काउन्टरों पर नई सिम विक्रय किए जाने से पहले उपयोगकर्ता की पहचान के प्रमाण-पत्र की सुस्पष्ट छायाप्रति आवश्यक ली जावे और उसके सत्यापन के बाद ही सिम एक्टीवेशन की जावे। सिम प्रदाता कम्पनी, संदिग्ध आवेदक अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत पहचानपत्रों के जाली होने की स्थिति में तत्काल क्षेत्र के थानाधिकारी को आवश्यक रूप से सूचित किया जाए। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति /संस्था पाकिस्तानी सिम का उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति/संस्था को उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी। इसके अलावा कृषि कार्य के अतिरिक्त जिप्सम खनन एवं लघु व्यवसाय के कामगारों की पहचान जरूरी है। इन कामगारां के पास परिचय पत्र रखना अनिवार्य है।

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