हैलो बीकानेर,। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकारों की मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की सुविधा को कैशलेस किया जाएगा तथा अधिस्वीकृत पत्रकारों से कोई प्रीमियम राशि नहीं ली जाएगी।
इसके लिए सभी जिले के समस्त अधिस्वकृत पत्रकारों को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। इनमें पत्रकार तथा आश्रितों के नाम, अधिस्वीकरण कार्ड संख्या, वर्तमान में कार्यरत संस्था का नाम एवं पदस्थापन का स्थान, वर्तमान एवं स्थाई पता, जन्म तिथि, आयु, आश्रितों के पत्रकार से संबंध, वार्षिक आय से संबंधित जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि पत्रकार अथवा उसका कोई आश्रित किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। यदि ऎसा है, तो उसकी अवधि की जानकारी देनी होगी। इसका परिपत्र सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में भी इस संबंध में संपर्क किया जा सकता है।
ये होंगे पात्र
इसके तहत अधिस्वीकृत पत्रकारों के 21 वर्ष से कम आयु के दो बच्चे तथा माता-पिता जिनकी आय प्रतिमाह 2000 रूपए से कम हो तथा वे सम्बंधित पत्रकार पर आश्रित हो, मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के लिए पात्र होंगे। पत्रकारों के इसके लिए स्वयं व आश्रितों का वार्षिक आय प्रमाण पत्र व बीमारी की स्थिति में डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।