श्रीगंगानगर hellobikaner.in जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि नगरपालिका आम चुनाव 2020 के दौरान श्रीगंगानगर जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने एवं कानून व्यवस्था, लोकशान्ति बनाये रखने के लिये श्रीगंगानगर जिले की नगरपालिका रायसिंहनगर, गजसिंहपुर, केसरीसिंहपुर, श्रीकरणपुर, अनूपगढ, विजयनगर, सादुलशहर, पदमपुर क्षेत्र की सीमा में अधिवासित, विद्यमान वैध आम्र्स लाईसेंसधारकों के हथियार चुनाव सम्पन्न करवाये जाने तक जमा करये जाने आवश्यक है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि ऐसे आम्र्स लाईसेंसधारकों, जो जेल से जमानत पर रिहा हुए है, जिनकी अपराधिक पृष्ठ भूमि रही है, गत चुनावों में या अन्य प्रकार से कानून व्यवस्था प्रभावित करने की स्थिति पैदा करने वाले दंगों में लिप्त रहे है। जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, अन्वेषण, अन्वीक्षा स्तर पर है या आपराधिक मामले में दोषसिद्धि हुई है या शांतिभंग किये जाने के मामले में पाबंद किया हुआ है। ऐसे आम्र्स लाईसेंसधारक जो उप जिला मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक, सैक्टर अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी द्वारा निर्वाचन के संदर्भ में किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह को भयग्रस्त कर निर्भय, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले के संबंध में चिन्हित किया जाता है।
ऐसे आम्र्स लाईसेंसधारक जो संवेदनशील, अतिसंवेदनशील श्रेणी के मतदान केन्द्रों अर्थात एस 4 श्रेणी के मतदान केन्द्रों (यथा गत निर्वाचन में हिंसक पृष्ठभूमि, जातिय प्रभुत्व, तनाव, अन्य चुनाव अपराध के लिये चिन्हित मतदान केन्द्र) के अधीन निवास करते है।
यह आदेश इन पर लागू नही होगा
बैंक सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षा बल, अद्र्वसैनिक बल, सशस्त्रा पुलिस, सिविल डिफेन्स होमगार्ड एवं ऐसे केन्द्रीय व राज्य अधिकारी, कर्मचारी जिन्हें इन चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हथियार रखने के लिये अधिकृत किये गये है। पंजीकृत कम्पनी, पैट्रोलियम मालिक जिन्हें संस्था सुरक्षा हेतु अनुज्ञापत्र जारी है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक परम्परा के अनुसार किसी श्रेणी का शस्त्र रखने की मान्यता है। राइफल ऐसोशियेशन सदस्य, शुटींग में भाग लेने वाले लाईसेंसधारक एवं जिला स्तरीय स्क्रिीनिंग कमेटी द्वारा विशेष रूप से छूट लाईसेंसधारक है।