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हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क,  www.hellobikaner.com,           बीकानेर बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर जिले में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की विशेष अदालत (संख्या-02) के न्यायाधीश ने एक किशोरी का पीछा करने और अश्लील इशारे करने के आरोपी युवक को आज 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।

 

 

 


विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते बताया कि जिले के दूरवर्ती रावला थाना में एक महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर संजय बिश्नोई (24)निवासी चक 10 केपीडी के विरुद्ध उसकी नाबालिग पुत्रियों का स्कूल आते-जाते पीछा करने, अश्लील इशारे करने मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज भेजने तथा बार-बार कॉल करने के आरोप में 30 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज करवाया था।

 

 

 


महिला ने आरोप लगाया कि संजय बिश्नोई उसकी दो नाबालिग पुत्रियों का भी स्कूल आते जाते पीछा करता था और छेड़खानी का प्रयास करता था। जब उसकी पुत्रियां और ननद की बेटी घर के पास ही पानी के खाले पर कपड़े धोने जाती थी तो संजय बिश्नोई मोबाइल फोन लेकर वहां खड़ा रहता और गलत इशारे करता।

 

 

 


महिला ने बताया कि संजय ने उनके घर के मोबाइल के नंबर कहीं से ले लिए वह उस पर बार-बार कॉल करने लगा तथा व्हाट्सएप पर चौटिंग भी शुरू कर दी। उसकी पुत्री ने इस बारे में बताया तो इसमें मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन करते, वह फिर कॉल करने लगता।

 

 

 


पुलिस ने उसे दोषी मानते हुए उसके खिलाफ चालान पेश किया। लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि न्यायाधीश ने आज निर्णय देते हुए संजय बिश्नोई को पोक्सो एक्टके तहत तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 5-5 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं करने पर उसे 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

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