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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं ने उठाया बीड़ा

रविवार को प्रातः 7ः30 बजे निकलेगी जागरूकता यात्रा

बीकानेर। बाल विवाह की शत-प्रतिशत रोकथाम के लिए जनचेतना का दौर जारी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आमजन को बाल विवाह नहीं करने की अपील के साथ, बाल विवाह में भागीदारी निभाने वालों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई की जानकारी दी जा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री राधा मोहन चतुर्वेदी और जिला कलक्टर श्री वेदप्रकाश द्वारा संयुक्त अपील जारी करते हुए अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा के अवसर पर बाल विवाह नहीं करवाने का आह्वान किया गया है। अपील में, विधि अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह को बाल विवाह की कोटि में रखते हुए, इसे संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध बताया गया है। इस अपराध के लिए दो वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा एक लाख रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किए जाने के प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त किसी अव्यस्क बालिका के साथ बाल विवाह करने वाले व्यक्ति तथा ऎसे विवाह की जानकारी रखते हुए उत्प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, अनुमति देने वाले, बाल विवाह में सह-भागिता निभाने वाले पंडित, मौलवी, पादरी, नाई, बाराती, अतिथि, बैंड वाले, भोजन बनाने वाले, स्थान उपलब्ध करवाने वाले एवं टेंट की सुविधा प्रदान करने वाले सभी व्यक्ति इस अपराध के लिए उत्तरदायी हैं।

संयुक्त अपील में आमजन से आह्वान किया गया है कि किसी व्यक्ति के ज्ञान अथवा जानकारी में बाल विवाह सम्पन्न होने जा रहा हो तो उसे रूकवाने के लिए चाइल्ड लाइन हैल्पलाइन नंबर 1098, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण कक्ष 0151-2520921 तथा जिला कलक्टर कार्यालय के नियंत्रण कक्ष 0151-2226031, उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार को, तालुका विधिक सेवा समिति अथवा संबंधित पुलिस थाने पर सूचना दी जा सकती है।

रविवार को निकलेगी जागरूकता रैली

बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान् में 23 अप्रैल को प्रातः 7ः30 बजे से कलक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली निकाली जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस रैली का समन्वय किया जाएगा। यह रैली गंगा चिल्ड्रन स्कूल के पास समाप्त होगी। इसमें न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न वर्गों के लोग भागीदारी निभाएंगे। आमजन में जागरूकता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बड़ी संख्या में पेम्पलेट्स प्रकाशित करवाए गए हैं तथा अनेक स्थानों पर बैनर एवं हॉर्डिंग भी लगाए गए हैं।

बाल कल्याण समिति ने दिलवाई शपथ

बाल विवाह के विरूद्ध जनचेतना के उद्देश्य से शनिवार को बाल कल्याण समिति द्वारा 20 से अधिक उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शपथ दिलाई जा चुकी है तथा अनेक स्थानों पर गोष्ठियों का आयोजन हुआ है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वाई. के. शर्मा ‘योगी’ ने बताया कि कच्ची बस्तियों में भी बैठकें आयोजित की गई हैं। उन्होंने बताया कि आखातीज एवं पीपल पूर्णिमा तक जागरूकता अभियान लगातार चलेगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने लगाए बैनर्स

अभियान के अपनी भागीदारी निभाते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शनिवार को विभिन्न स्थानों पर बैनर्स लगाकर आमजन को बाल विवाह नहीं करने का संदेश दिया। विभाग के उपनिदेशक एल. डी. पंवार ने बताया कि कलक्ट्रेट परिसर के अलावा बोथरा गल्र्स स्कूल एवं विभागीय छात्रावासों में बाल विवाह रोकथाम के बैनर लगाए गए। इस दौरान बाल गृह अधीक्षक शांति लाल व्यास सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी साथ रहे।

उपखण्ड स्तर तक हुई बैठकें, प्रशासन चाक-चौबंद

बाल विवाह की रोकथाम के लिए सरकारी मशीनरी पूर्णतया मुस्तैद है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर उपखण्ड एवं ताल्लुका स्तर पर बैठकें आयोजित हो चुकी हैं तथा प्रत्येक कार्मिक की जिम्मेदारी तय करते हुए, उन्हें पूर्ण गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस अभियान में अपनी भागीदारी निभा रही हैं।

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