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बीकानेर। चेक बाऊंस (check bounce) होने पर न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईएक्ट प्रकरण न्यायालय संख्या तीन बीकानेर के पीठासीन अधिकारी ने गुरुवार को आरोपी विजय कुमार जोशी निवासी जोशीवाड़ा को एक साल का कारावास व तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है। अदम अदायगी उक्त प्रतिकर राशि अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रुप से भुगतेगा। 

परिवादी मदनलाल सुथार निवासी मुरलीधर व्यास कॉलोनी ने जान पहचान के चलते ढाई लाख रुपए विजय कुमार को उधार दिए थे, उसने रुपए तीन महीने में लौटाने की बात कही, लेकिन बाद में टालमटोल करता रहा। बाद में उसने फर्म सांई कृपा ट्रेडर्स से 13 फरवरी 2015 को चेक दिया, जो बैंक में बाऊंस हो गया। बाद में एडवोकेट गोपाउल हर्ष ने उसे नोटिस भिजवाया। बावजूद आरोनी ने भुगतान नहीं किया। 

 

 

 

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