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सीहोर।   मध्यप्रदेश के सीहोर के जिला सत्र न्यायाधीश रिषभ कुमार सिंघई ने आज हत्या की कोशिश और बलवे के पांच आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन से मिली जानकारी अनुसार अहमदपुर थानार्न्तगत ग्राम मगरदा निवासी अर्जुन गौर 28 अक्टूबर 2016 की सुबह छह बजे जब अपने खेत की टापरी पर था, तब ग्राम मगरदा के ही किशन लाल गौर, उसकी पत्नी राम कली गौर, पुत्र कैलाश गौर व प्रहलाद गौर, पुत्र वधु फूल बाई व कोमल ने जमीन विवाद को लेकर उस पर हमला बोल दिया।
उनके हमले में अर्जुन गौर लहुलुहान हो गया। उसके अचेत होने पर आरोपी उसे मृत समझ कर खेत पर छोड़कर भाग गए। उन्हें बाद में पता चला कि अर्जुन गौर जिंदा है और उसे भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अहमदपुर पुलिस ने मामला न्यायालय में पेश किया था। इन आरोपियों में से रामकली बाई की जेल में मृत्यु हो चुकी है। पिता, दो पुत्रों और दो पुत्र वधुओं की जमानत याचिका उच्च न्यायालय से भी नामंजूर हो चुकी थी। 

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