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अमृतसर।  पंजाब के अमृतसर में अब भीख मांगना और देना अपराध माना जाएगा। जिला उपायुक्त कमलदीप सिंह संघा के निर्देश पर बाल कल्याण परिषद, रेड क्रास, पुलिस, जिला शिक्षा विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सेहत विभाग, रेलवे पुलिस और जिला बाल सुरक्षा आधिकारियों ने शहर में भिक्षा मांगने वाले और दुकानों पर बाल मजदूरी को रोकने के लिए अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की।
जिला बाल सुरक्षा अधिकारी मनप्रीत कौर सरां ने बताया कि रेलवे और बस स्टैंड पर भिखारियों और दुकानों पर काम करने वाले बाल मज़दूरों को रोकने की कार्यवाही करते हुए भिक्षा मांग रहे बच्चों और उनके माँ-बाप को पहली बार चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है लेकिन भविष्य में ऐसे लोगों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जायेगी जिसके तहत तीन से सात साल तक की सजा हो सकती है।
श्रीमती सरां ने बताया कि इस काम के लिए पुलिस और दूसरे विभागों के साथ तालमेल के लिए सहायक जनरल विकास हीरा को इस काम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

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