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बीकानेर hellobikaner.com जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर किसी भी दुकानदार द्वारा पटाखे या आतिशबाजी बेचेने और किसी भी व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी चलाने या छोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। आदेशानुसार किसी भी दुकानदार द्वारा पटाखे बेचने पर 10 हजार तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखे व आतिशबाजी चलाए जाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 2020 के तहत राज्य सरकार द्वारा पटाखे बेचने व आतिशबाजी चलाए जाने पर लगाई गई रोक के आदेशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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ये अधिकारी होंगे अधिकृत : आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने के लिए सभी कार्यवाहक मजिस्ट्रेट, एसआई व इससे ऊपर के रैंक वाले पुलिस अधिकारी, नगर निगम ,नगर पालिका या नगर परिषद के रेवेन्यू इंस्पेक्टर व ऊपर के अधिकारी, सीईओ जिला परिषद और विकास अधिकारी अपने -अपने क्षेत्राधिकार में अधिकृत किए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करवाने को कहा है। आदेशानुसार आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए सभी पुलिस अधिकारी जो ए एस आई की रैंक से नीचे नहीं हो, कार्रवाई करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को भी आदेश जारी कर उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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