बीकानेर hellobikaner.com कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी निषेधाज्ञा 3 मई तक बढ़ाए जाने के आदेश के साथ ही जिले में समस्त प्रकार के सामाजिक, वैवाहिक, पारिवारिक या राजनीतिक समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम द्वारा मंगलवार को जारी आदेशानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। आदेशानुसार इस दौरान जिले में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक ,सांस्कृतिक, पारिवारिक कार्यक्रम तथा सभाएं, रैली प्रदर्शन, धरना इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।
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आदेश में बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, साथ ही सभी भवनों ,मैरिज गार्डन तथा अन्य प्रकार के किसी भी स्थल पर धार्मिक ,सामाजिक , पारिवारिक या वैवाहिक सहित समस्त प्रकार के समारोह प्रतिबंधित रहेंगे।गौतम ने बताया कि सभी धार्मिक पूजा स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे तथा कोई धार्मिक सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाएगा।
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पतंगबाजी भी रहेगी प्रतिबंधित
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार जिले में पतंगबाजी के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सभी प्रकार की पतंग, मांजे, धागे के निर्माण, बिक्री और उनका उपयोग (पतंग उड़ाना) भी प्रतिबंधित रहेगा।
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गौतम ने बताया कि शहर के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में पृथक से जारी की गई में निषेधाज्ञा पहले की भांति ही प्रभावी रहेगी।
आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 के तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा। गौतम ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर संक्रमण से आमजन को सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। गौतम ने सभी लोगों से नियमों की पालना करते हुए घरों में रहने की बात कही।