बीकानेर hellobikaner.com जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान अथवा उद्योग नहीं खोले जाएंगे। रेड अथवा ऑरेंज जोन में म्युनिसिपल क्षेत्रों के बाहर औद्योगिक इकाइयों को खोले जाने की अनुमति है लेकिन इसके लिए श्रमिकों को औद्योगिक परिसर में ही रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अनुमत श्रेणी के उद्योगों में हेजल फ्री गतिविधियां ही हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
गौतम ने बताया कि सभी श्रेणी के गुड्स और मिनरल्स का परिवहन अनुमत है अतः सभी वेब्रिजेज ( तुला चौकी अथवा धर्म कांटा) को खुले रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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श्रमिकों के सिंगल टाइम ट्रांसपोर्टेशन को अनुमति
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी औद्योगिक इकाई अथवा निर्माण गतिविधि के लिए श्रमिकों के वन टाइम ट्रांसपोर्टेशन को राज्य में एक जिले से दूसरे जोन अथवा जिले तक ले जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए नियोजनकर्ता को वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
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साथ ही जिस जिले में निर्माण स्थल अथवा उद्योग स्थित है सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा इस संबंध में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। गौतम ने बताया कि यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी एडवाइजरी और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाना आवश्यक है। कार्यस्थल पर श्रमिकों के रहने के लिए नियोजनकर्ता द्वारा सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएं।