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जयपुर,। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में 24 हजार 710 पोस मशीनों के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश जारी कर बताया है कि अब बिना आधार कार्ड वाले पात्र व्यक्तियों को भी राशन सामग्री दी जायेगी। इस संबंध में विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी उपभोक्ता को राशन सामग्री से वंचित नहीं रखा जाये। यदि किसी उपभोक्ता के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी दिनांक 24 मार्च,2017 के आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी के प्रमाणीकरण की सुविधा पश्चात् लाभार्थियों को राशन वितरण की व्यवस्था है। उक्त आदेश को विस्तारित कर प्रदेश के समस्त प्राधिकृत अधिकारी, जिनमें जिला रसद अधिकारी
नगर निगम के उपायुक्त व अतिरिक्त आयुक्तध्नगर परिषद् के आयुक्तध्नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी एवं पंचायत समिति के विकास अधिकारी शामिल है, को भी इस कार्य के लिये अधिकृत किया गया है।
विभागीय आदेश में प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ऎसे उपभोक्ता का प्रमाणीकरण अपनी सिंगल साईन ऑन लाईन आई.डी. (एसएसओ आईडी) के माध्यम से पहचान कर राशन सामग्री उपलब्ध करवायेंगे।
पहले बायोमैट्रिक सत्यापन में समस्या होने तथा परिवार के किसी भी सदस्य के पास मोबाईल उपलब्ध नहीं होने, वृद्धावस्था या अन्य किसी कारण से फिंगर प्रिन्ट मैच नहीं होने के कारण ओटीपी सम्भव नहीं होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् उपभोक्ताओं को राशन सामग्री मिलती थी परन्तु अब प्राधिकृत अधिकारी एसएसओ आई.डी. के आधार पर मार्क कर बिना आधार कार्ड वाले उपभोक्ताओं को भी राशन सामग्री सुलभ करा सकेंगे।

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