शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक में खासी कशमकश चली जिसके बाद सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। इससे पहले सोने को जीएसटी के 5 फीसदी के स्लैब में रखे जाने की चर्चा थी, लेकिन केरल को छोड कोई राज्य इस पर सहमत नहीं था। अब गोल्ड और गोल्ड जूलरी पर 3 फीसदी टैक्स लगेगा। डायमंड पर भी 3 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि रफ डायमंड पर 0.25 फीसदी जीएसटी लागू होगा।
फिलहाल सोने पर 2 से 2.5 फीसदी के करीब टैक्स लागू होता है, ऎसे में 3 फीसदी टैक्स लागू होने से इसमें मामूली इजाफा हो सकता है। वहीं, 500 रूपये से अधिक के फुटवियर पर 18 फीसदी टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई है। इससे कम के फुटवियर पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
रेडिमेड गारमेंट्स को काउंसिल ने 12 फीसदी के स्लैब में रखने का फैसला लिया है। सभी तरह के ब्रैंडेड बिस्किट्स पर 18 फीसदी टैक्स लागू होगा। फिलहाल कम दाम के बिस्किट्स पर 20.6 पसेंüट का टैक्स लगता है। रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क पर बिकने वाले पैकेज्ड फूड आइट्म्स पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
बीडी पर सिगरेट की ही तरह 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा। बीडी पर फिलहाल 20 फीसदी के करीब टैक्स लगता है। बीडी पत्ता यानी तेंदु पत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लागू होगा। कृषि मशीनों और सोलर पैनल्स को भी 5 फीसदी के स्लैब में ही रखने का फैसला हुआ है। टैक्सटाइल को लेकर काउंसिल ने कई स्तरों पर फैसला लिया है।
सिल्क और जूट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कॉटन और नैचुरल फाइबर पर 5 और मैनमेड फाइबर पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। यार्न पर 5 फीसदी और मैनमेड यार्न पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। सभी तरह के फैब्रिक पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा, 1,000 रूपये से कम के गारमेंट्स पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया में मुनाफाखोरी की शिकायतों से निपटने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 11 जून को होगी।
साभारः खासखबर