हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, www.hellobikaner.com, श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री अंशदीप के निर्देशानुसार जिले में नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर 17 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित तथा एक निरस्त किया गया है। इनमें 2 लाइसेंसधारकों से एनडीपीएस/शैडयूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापिस ली गई है।
सहायक निदेशक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि रितेश मेडिकल एजेंसी रायसिंहनगर का 16 से 25 अक्टूबर (थोक लाईसेंस पर से अनुमति वापिस ली गई है) तथा चुघ मेडिकोज बनवाली रायसिंहनगर का 16 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2023 तक अनुज्ञा पत्र निलम्बित करने के साथ-साथ एनडीपीएस/शैडयूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापिस ली गई है।
उन्होंने बताया कि अग्रवाल मेडिकोज रायसिंहनगर का 16 से 25 अक्टूबर, न्यू चौधरी मेडिकल स्टोर लालगढ़ जाटान का 16 से 18 अक्टूबर, गुरूकृपा मेडिकल स्टोर सादुलशहर का 16 से 30 अक्टूबर, ज्योति मेडिकल स्टोर चक 41 जीबी विजयनगर का 23 अक्टूबर से 6 नवम्बर, जय अम्बे मेडिकल स्टोर चक 52 एलएनपी रायसिंहनगर का 23 अक्टूबर से 1 नवम्बर, मेहरड़ा मेडिकोज चक 31 जीबी विजयनगर का 23 अक्टूबर से 1 नवम्बर, श्री बालाजी मेडिकल स्टोर चक 38 एनपी रायसिंहनगर का 23 से 29 अक्टूबर, न्यू बालाजी मेडिकोज घमूड़वाली पदमपुर का 23 से 27 अक्टूबर, श्री हरी मेडिकोज रायसिंहनगर का 23 से 27 अक्टूबर, रामदेव मेडिकल स्टोर चक 7 एसजेएम अनूपगढ़ का 23 से 27 अक्टूबर, संदीप मैडिकोज ढाबाझालार सूरतगढ़ का 23 से 26 अक्टूबर, श्री अमरनाथ मेडिकोज श्रीविजयनगर का 23 से 25 अक्टूबर, सतगुरू मेडिकोज अनूपगढ़ का 23 से 25 अक्टूबर तथा न्यू भारत मेडिकोज चक 1 एनजेडपीए रायसिंहनगर का 23 व 24 अक्टूबर तक के लिये अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया है। श्री बालाजी मेडिकल स्टोर रायसिंहनगर का 23 से 25 अक्टूबर तक के लिये अनुज्ञापत्र निलम्बित किया गया है, के साथ-साथ फर्म के लाईसेंस पर से वर्तमान में श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिले में प्रतिबंधित औषधि प्रिगाबालीन के समस्त फॉर्मूलेशन्स की अनुमति को वापिस लिया गया है। इसी प्रकार श्री राम मैडिकल स्टोर रायसिंहनगर का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है।