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हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, www.hellobikaner.com अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 6 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित किए गए हैं।

 

 

 

 

 

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज रोड स्थित अरिहन्त फार्मा का अनुज्ञापत्र 10 से 11 मई (2 दिन) के लिए, गांधी चौक नोखा स्थित सारस्वत मेडिकोज जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 10 से 14 मई (5 दिन) तक के लिए, शास्त्री नगर स्थित गायत्री मेडिकल एंड जनरल स्टोर, कोटगेट के अंदर श्री देहली मेडिकल एंड जनरल स्टोर, दुलचासर (श्रीडूंगरगढ़) स्थित श्री नामदेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर तथा सेरूणा (श्रीडूंगरगढ़) स्थित श्री केसरी नंदन मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 10 से 16 मई (7 दिन) के लिए निलंबित कर दिया गया हैं।

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उद्यान विभाग की योजनाओं में अनुदान के लिए आवेदन 15 मई तक, 25 मई तक लॉटरी द्वारा होगा किसानो का चयन

हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, www.hellobikaner.com उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आवेदन करने वाले किसानों को अब अनुदान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विभाग द्वारा चलाई जा रही राज्य सरकार की सभी योजनाओं मे किसानों के चयन के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है।
उद्यान विभाग के उपनिदेशक हरलाल सिंह बिजारनिया ने बताया कि विभागीय गाइड लाईन के अनुसार 2023-24 के दौरान विभिन्न योजनाओं में अनुदान के लिए आवेदन करने वाले किसानों का चयन 25 मई तक लॉटरी द्वारा किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में केवल वही किसान शामिल होगें जो राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र से 15 मई तक संबधित योजना में आवेदन करेगें। 15 मई के बाद प्राप्त आवेदनों को अगले वर्ष के लिए लंबित रखा जायेगा। साथ ही 16 जून 2022 के बाद आवेदन करने वाले करने वाले किसान ही अनुदान के पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा जिलेभर में ग्रीन हाउस, शैडनेट हाउस, मल्च, लो-टनल, कम लागत प्याज भण्डारगृह, पैक हाउस, सामुदायिक जलस्त्रोत आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें किसानों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी विभागीय दिशा-निर्देश अनुसार अनुदान देय होगा।
जिला स्तरीय कमेटी की देखरेख में निकाली जाएगी लॉटरी 
बिजारनिया ने बताया कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर किसानों के चयन के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी द्वारा किसानों का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा। इसमें जिला कलक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग व उप निदेशक उद्यान, विभाग को शामिल किया गया है।
लॉटरी द्वारा चयन कृषक श्रेणीवार किया जाएगा तथा योजना विशेष में लक्ष्यों से 150 प्रतिशत से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवेदनकर्ता की वरीयता का निर्धारण लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

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