सरकार ने सभी पोस्ट ऑफिस सेविंग, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना और किसान विकास पत्र के लिए आधार पर बायोमेट्रिक पहचान आधार जरूरी बना दिया है। मौजूदा जमाकर्ताओं को 31 दिसंबर, 2017 तक 12 अंकों की अद्वितीय पहचान संख्या प्रदान करने के लिए समय दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने सभी पोस्ट ऑफिस जमा खाते, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना और किसान विकास पत्र जमा करने के लिए आधार जरूरी बनाने के लिए चार अलग-अलग राजपत्र अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि जिसके पास आधार क्रमांक नहीं है, वहां खाताधारक को आधार के लिए नामांकन के आवेदन का सबूत जमा कराना होगा। सरकार ने बैंक में जमा की जा रही राशियों के लिए आधार का हवाला देते हुए कहा कि इससे बेनामी सौदों और ब्लैकमनी को समाप्त करने में मदद मिल सकेगी। पिछले महीने यह आधार योजना की समय सीमा 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए समयसीमा बढ़ा दी गई थी।
135 योजनाओं में होगा लागू
इससे पहले, जिनके पास आधार नहीं था, उन्हें 30 सितंबर तक आधार बनवाने के लिए कहा गया था। 35 मंत्रालयों की 135 योजनाओं में गरीब महिलाओं, केरोसिन और उर्वरक सब्सिडी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और मनरेगा को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) सहित विस्तार से कवर किया जाएगा।
31 दिसंबर तक के लिए हुआ विस्तार
योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के परिणामस्वरूप और ऐसी योजनाओं के लाभों को प्रदान करने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक सभी सूचनाओं में निर्धारित तारीख का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।
यहां लागू होगी योजना, इनके लिए भी बढ़ी तारीख
तारीख का विस्तार 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, आवास सब्सिडी लाभ, कोचिंग मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एससी / एसटी प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति, विकलांगों के लिए वृत्ति और आम आदमी बीमा योजना के लिए भी लागू होगा।
अटल पेंशन योजना के लिए भी लागू
इसके अलावा, यह राष्ट्रीय शिक्षुता और कौशल विकास योजनाओं, फसल बीमा योजनाओं, ब्याज सहायता योजना, छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजनाओं, विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम जैसे कि बच्चों के लिए मध्य भोजन और अटल पेंशन योजना के लिए लागू होगा। साभार : वन इंडिया