Rajsthan News

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कोटा hellobikaner.in राजस्थान में कोटा जिले में शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने आज आदेश जारी कर 19 जून प्रातः से 18 जुलाई मध्य रात्रि तक धारा 144 के प्रावधान लागू किये हैं।


जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दौरान जिले की सीमा में कहीं भी पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी संगठन जुलूस नहीं निकालेंगे, धरना, प्रदर्शन नहीं करेंगे। किसी भी बाहरी सामाजिक, राजनीतिक व्यक्ति का आगमन, धार्मिक सौहार्द बिगाडने, शांति व्यवस्था प्रभावित करने के कारण बिना अनुमति प्रतिबन्धित रहेगा।

 

सेना, पुलिस एवं धार्मिक रूप से अधिकृत सिख समुदाय के अलावा कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति धातक विस्फोटक, ज्वलनशील, रासायनिक पदार्थों का परिवहन नहीं करेगा।

 

इस अवधि में सोशल मीडिया यथा वाटसएप, ट्वीटर, फेसबुक, इन्सट्राग्राम आदि पर धार्मिक, सामाजिक सौहार्द एवं कानून वयवस्था बिगाडने वाले संदेशों को डालने, फारवर्ड करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

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