बीकानेर hellobikaner.com कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ए.एच. गौरी ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर शहर के 3 थानों के कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गौरी ने बताया कि थाना बीछवाल के अन्तर्गत करणी नगर, लालगढ़ के क्षेत्र में- बालाजी स्टोर के पास मकान संख्या C- 127 से मकान संख्या C-129 तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर के अन्तर्गत विश्वकर्मा मन्दिर के सामने, पूगल रोड के क्षेत्र में- शिव दुध भण्डार से पुरानी बीएसटीसी काॅलेज तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत जयनारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र में- मकान संख्या II-E-301 सोहन लाल से मकान संख्या II-E-304 विजय शर्मा तक- मकान संख्या II-E-272 बुलाकी गहलोत से मकान संख्या II-E-275 राजू चौधरी तक के क्षेत्र में, सुदर्शना नगर के क्षेत्र में- मकान संख्या B-3-368 रमेश कुमार खत्री से मकान संख्या B-E-371 खाली भूखण्ड तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की हैं।
गौरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।