जयपुर। राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों का ऋण अवधिपार 31 मार्च 2018 तक चुकाने वाले किसानों को 50 प्रतिशत तक ब्याज माफ करने का फैसला किया है।
श्री किलक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को किसानों को राहत देने के लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों का 50 प्रतिशत तक ब्याज माफ करने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले इसके लिए एक जुलाई से जिन किसानों ने ऋण का चुकारा कर दिया है उनको भी योजना का लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि यह योजना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋणों पर लागू होगी जो एक जुलाई 2017 को अवधिपार हो चुके हैं। श्रीमती राजे ने किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर यह राहत देने की घोषणा की थी।
उन्होंने बताया कि इस योजना में ऋणी किसानों का दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च की राशि को 100 प्रतिशत माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि ऎसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को माफ कर राहत दी गई है। उन्होंने प्रदेश के किसानों का आह्वान किया है कि योजना की तय अवधि में ऋण जमा कराकर छूट का फायदा उठाएं।
एसएलडीबी के प्रबंध निदेशक विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना का फायदा 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों एवं उनकी 133 शाखाओं के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानाें को मिलेगा। उन्होंने बताया कि एक अप्रेल, 2014 के पश्चात वितरित किए गए दीर्घकालीन कृषि ऋणों के अवधिपार ऋणियों को योजना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिल रहा है।