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प्रतिबंधात्मक आदेश की 25 अगस्त को पुनः समीक्षा होगीः- जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर । जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्री ज्ञानाराम ने दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला श्रीगंगानगर के संपूर्ण क्षेत्रा में 2जी, 3जी, 4जी, इंटरनेट सेवाएं, ब्लक एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्अप, फेसबुक, टविट्र तथा अन्य सोशल मीडिया की सेवाओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा 25 अगस्त को विशेष सीबीआई कोर्ट पंचकुला द्वारा डेरा बाबा संत गुरमित रामरहिम के न्यायालय में चल रहे प्रकरण के अंतिम निर्णय के मध्य नजर प्रभावी कदम उठाये गये है। सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवायें फैलाई जाकर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो तथा लोक शान्ति बनाये रखने, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री ज्ञानाराम ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश 24 अगस्त को रात्रि 7 बजे से आगामी 48 घंटे तक श्रीगंगानगर जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में प्रभावी रहेगा। 25 अगस्त को इस आदेश की पुनः समीक्षा की जायेगी। आवश्यकता महसूस होने पर अवधि बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

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