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बीकानेर। विधानसभा चुनाव 2018 के लिए मतदान 7 दिसम्बर को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ एन के गुप्ता ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर 7 दिसम्बर को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के तहत मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मंजूरी की व्यवस्था गई है।
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किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति इस निर्वाचन में मतदान का हकदार है। इसके तहत मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। साथ ही अवकाश मंजूर किए जाने के कारण ऐसे किसी व्यक्ति की मजदूरी में कोई कटौती नहीं होगी। इन प्रावधानों के उल्लंघन करने की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार, राज्य में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम  या कारोबार, या व्यवसाय के नियोजकों को प्रत्येक कामगार को जिसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल है, के कार्मिकों को यह अवकाश देय होगा।
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साथ ही कार्मिक जो राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है परन्तु उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हैं उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सम्बंधित रिटर्निग अधिकारी को अवगत करवाया जा सकता है।
मतदाता पर्ची का वितरण जारी
जिले में मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सम्बंधित बीएलओ अपने क्षेत्र के मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण कर रहे हैं। मतदान दिवस को सभी मतदान केन्द्रों पर सम्बंधित बीएलओ एक अतिरिक्त मतदाता पर्ची का सेट रखेगा जिससे मतदाता की आसानी से पहचान हो सके।

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