hellobikaner.com

Share

हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क ,बीकानेर, hellobikaner.com।  जिले की लूणकरणसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हंसेरा की पूर्व सरपंच धापू देवी को पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने हेतु 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

 

 

 

संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि मनरेगा योजनान्तर्गत किए गए निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता की शिकायत सही पाए जाने पर लूणकरणसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हंसेरा के पूर्व सरपंच धापू देवी के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 22 (2) तथा स्कोर पंचायती राज नियम 1996 की धारा 22(7) के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत धापू देवी को अगले 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

 

 

 

संभागीय आयुक्त ने बताया कि शिकायत की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) के द्वारा करवाई गई। जांच के बाद धापू देवी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस दौरान धापू देवी द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए संभागीय आयुक्त ने यह आदेश जारी किए।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page