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काले धन पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने तीन लाख रुपये से अधिक का कैश स्वीकार करने पर 100 पर्सेंट के जुर्माने का प्रावधान तय किया है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। बजट 2017-18 में तीन लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन पर रोक लगाने का प्रावधान है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि नकद लेनदेन पर भारी जुर्माना लगेगा। जो व्यक्ति तीन लाख से अधिक की जितनी राशि नकद में स्वीकार करेगा, उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, ‘यदि आप चार लाख रुपये कैश लेते हैं तो आपको 4 लाख रुपये का ही जुर्माना देना होगा। इसी तरह 50 लाख रुपये नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रपये होगी। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा, जो नकद स्वीकार करेगा।’ अधिया ने कहा कि यदि आप नकद में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को यह कर देना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान लोगों को बड़ी राशि के नकद लेनदेन से रोकने के लिए लाया गया है।

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