hellobikaner.com

Share

हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, जयपुर, hellobikaner.com ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज उदयपुरवाटी, झुंझुनूं में कार्यवाही करते हुये माया देवी प्रधान पं सं. उदयपुरवाटी, बाबूलाल रैगर तत्कालीन विकास अधिकारी एवं उनके दलाल भोलाराम (प्राईवेट व्यक्ति-प्रधान का देवर) को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

 

 

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा पंचायत समिति उदयपुरवाटी में करवाये गये विभिन्न कार्यों के बकाया कुल 37 लाख राशि के बिलों के भुगतान की एवज में प्रधान के 10 प्रतिशत, बीडीओ के 2 प्रतिशत एवं जे.टी.ए. के 3 प्रतिशत कमीशन राशि के रूप में माया देवी प्रधान पं सं. उदयपुरवाटी, बाबूलाल रैगर तत्कालीन विकास अधिकारी एवं नरेन्द्र जे.टी.ए. द्वारा अपने दलाल भोलाराम (प्रधान के देवर) के माध्यम से 60 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

 

 

जिस पर एसीबी की सीकर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस राजेश जांगिड़ द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक सुरेश चंद द्वारा मय टीम के उदयपुरवाटी, झुंझुनूं में ट्रेप कार्यवाही करते हुये भोलराम पुत्र मालाराम निवासी नंगली गुजरान, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (प्राईवेट व्यक्ति – प्रधान के देवर) को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

 

 

प्रकरण में आरोपी माया पत्नी रामनिवास निवासी नंगली गुजरान, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं हाल प्रधान पं सं. उदयपुरवाटी एवं बाबूलाल रैगर पुत्र कालूराम निवासी बड़ागांव, उदयपुरवाटी, तत्कालीन विकास अधिकारी पं.स. उदयपुरवाटी हाल मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला परिषद चूरू को भी गिरफ्तार किया गया है।

 

 

साथ ही प्रकरण में संलिप्त आरोपी दलाल रामनिवास पुत्र मालाराम निवासी नंगली गुजरान, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (प्राईवेट व्यक्ति – प्रधान पति) एवं नरेन्द्र पुत्र राधेश्याम निवासी रावलजी की कोठी के पास, नवलगढ़ जिला झुंझुनूं हाल जे. टी. ए. पं.स. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर फरार हो गये, जिनकी तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आरोपी नरेन्द्र जे.टी.ए. द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादी से 33 हजार रुपये जरिये फोन पे एवं 42 हजार रुपये नकद कुल 75 हजार रुपये रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे ।

 

एसीबी के जयपुर के महानिरीक्षक पुलिस सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा ।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page