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अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के दोषी को 11 वर्ष का कठोर कारावास

nims
2 months ago
अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के दोषी को 11 वर्ष का कठोर कारावास

हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवैध नशीली गोलियां रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

 


अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी ने अभियुक्त परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू को अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर सवा लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

 

 मामले के अनुसार संगरिया थाना क्षेत्र में 16 मार्च 2020 को पुलिस ने अभियुक्त परमजीत सिंह से 1500 ट्रामाडोल और 360 अल्प्राजोलम की टैबलेट बरामद की थीं।

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