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राजस्थान में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार: आठ लाख रुपए की रिश्वत लेते थानाधिकारी व कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार

nims
3 months ago
आठ लाख रुपए की रिश्वत लेते थानाधिकारी व कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार

राजस्थान में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार

जयपुर। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टेलीजेन्स युनिट उदयपुर ने कार्यवाही करते हुये आरोपीगण श्री निर्मल कुमार खत्री, थानाधिकारी पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर एवं भल्लाराम पटेल कानि नम्बर-1928 पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर को 8,00,000/- आठ लाख रूपये (1,00,000/- एक लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के नम्बरी नोट एवं 7,00,000/- सात लाख रूपये के डमी नोट/चिल्ड्रन नोट) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

 

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री गोविंद गुप्ता ने बताया की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टेलीजेन्स युनिट उदयपुर को जरिये गोपनीय सूत्र से यह शिकायत प्राप्त हुई थी की परिवादीगण को पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर में पंजीबद्ध प्रकरणों में आरोपी नहीं बनाने की एवज में 20,00,000/- रूपये (बीस लाख रूपये) रिश्वत राशि की मांग की जा रही है जिस पर सत्यापन दिनांक 21.03.2026 को प्रत्येक आरोपी के एवज में 5,00,000/- रूपये कुल 20,00,000/- रूपये की मांग की जाकर आरोपी 8,00,000/- रूपये की राशि लेने पर सहमत हुये एवं आज दिनांक को आरोपीगण को परिवादीगण से 8,00,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करते हुये रंगे हाथों गिरफ्‌तार किया गया।

 

 

जिस पर डॉ रामेश्वर सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के सुपरवीजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टेलीजेन्स युनिट उदयपुर के नेतृत्व में आज डॉ. सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री निर्मल कुमार खत्री, थानाधिकारी पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर एवं श्री भल्लाराम पटेल कानि नम्बर 1928 पुलिस थाना माण्डवा जिला उदयपुर को 8,00,000/- आठ लाख रूपये (1,00,000/- एक लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के नम्बरी नोट एवं 7,00,000/- सात लाख रूपये के डमी नोट/चिल्ड्रन नोट) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

 

 

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव  एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमाला  के सुपरवीजन में  आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 1988) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

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